सुपरवाईजर ने बजाज मोटर्स के प्रबंधन पर लगाए आरोप
– कहा नियम के विपरित किया सस्पेंड, श्रम न्यायालय के आदेशों का भी उल्लंघन
केएल, रुद्रपुर : बजाज मोटर्स लिमिटेड के सुपरवाईजर ने प्रबंधन पर नियमों का उल्लंघन कर उन्हें सस्पेंड करने का आरोप लगाया है। कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद नियमानुसार समय पर उनकी बहाली नहीं कराई गई। साथ ही ड्यूटी ज्वाइन करने के दिन ही उनपर अभद्रता आदि का आरोप लगाते हुए सस्पेंड कर दिया गया।
आवास विकास निवासी जगदीश प्रसाद पुत्र बच्ची राम ने बताया कि वर्ष, 2009 में वह बजाज मोटर्स में बतौर सुपरवाइजर पद पर स्थायी नियुक्त हुए। तब से वह काम करते आ रहे थे। वर्ष, 2019 में किसी मुद्दे को लेकर कंपनी में यूनियनबाजी हुई, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। नियमों का हवाला देने हुए उन्होंने श्रम न्यायालय काशीपुर का सहारा लिया। जहां से उन्हें राहत मिली और कोर्ट ने बहाल करने के आदेश दिए। आरोप है कि प्रबंधन की ओर से करीब तीन माह के बाद उन्हें ज्वाइनिंग के लिए चार जनवरी को बुलाया गया। समय पर पहुंचकर अपना कोर्ट का हर्जाना आदि चेक प्राप्त किया। कंपनी में शाम तक बैठा रहा, लेकिन अगले दिन ड्यूटी पर आने के लिए फोन पर संपर्क किया गया, लेकिन प्रबंधन की ओर से जवाब नहीं मिला। आठ जनवरी को कंपनी की ओर से पुन: उसके निलंबन का पत्र प्राप्त हुआ है। ऐसे में सुपरवाइजर जगदीश ने जब पत्र खोला तो वह देखकर हैरत में पड़ गया। चार जनवरी के पत्र में डाक किया गया समय और तिथि भी चार जनवरी ही है। ऐसे में जब वह कंपनी में था, तो पत्र कैसे भेज दिया गया। उसपर आरोप लगाए गए कि वह काम न कर अभद्रता कर रहा था। कर्मचारी ने बहाली की मांग उठाई है। इधर कंपनी के एचआर प्रेम चंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि उन्हें निलंबित किया गया है। जवाब दें। फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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