डीपीआरओ रमेश चंद्र त्रिपाठी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, रिश्वत लेने के आरोप में छह माह से जेल में थे बंद

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फाेटो : आर्काइव
डीपीआरअो रमेश चंद्र त्रिपाठी को ले जाती विजिलेंस टीम : फाेटो : आर्काइव

डीपीआरओ रमेश चंद्र त्रिपाठी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, रिश्वत लेने के आरोप में छह माह से जेल में थे बंद

केएल, रुद्रपुर : ऊधम सिंह नगर के पूर्व जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र त्रिपाठी की हाईकोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर कर ली है। आरोप है कि ठेकेदार रिंकू सिंह को विभाग द्वारा 60 लाख की भुगतान होना था। जिसके एवज में 10 प्रतिशत भुगतान के लिए यानी छह लाख देने थे। इसके लिए प्रथम किस्त के रूप में एक लाख लेने का आरोप है।

त्रिपाठी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में उनकी सीधी भागीदारी नहीं है। ग्राम पंचायतों में ठेकेदार ने वाटर कूलर लगाना था। जिसका टेंडर ग्राम विकास अधिकारी की ओर से होना था। इसके संबंध में भुगतान करने में भूमिका नहीं है। ठेका हिमांशु ठेकेदार को दिए जाने के संबंध में एक व्यक्ति अनिल कुमार कंबोज ने शिकायत की थी कि ग्राम विकास अधिकारी मीनू आर्य द्वारा उक्त फर्म की प्रमाणिकता की जांच किए बिना उक्त ठेका हिमांशु ठेकेदार को दे दिया गया था। शिकायत पर जिला मजिस्ट्रेट, यूएस नगर ने संज्ञान लेते हुए विभाग को मामले की जांच करने के निर्देश दिये। इसी आधार पर खंड विकास अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक सितारगंज को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उक्त ठेकेदार को क्यों ठेका दिया गया था। इसके अलावा ठेकेदार का कोई भुगतान शेष नही हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से रिश्वत मांगने के तथ्य कोर्ट में दिए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने त्रिपाठी को जमानत दे दी है।

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